धमतरी, ।दस्तावेजों कमी के चलते भवन अनुज्ञा के प्रकरण नगर निगम कार्यालय में लटकने लगे है। इसके चलते लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लोगों ने नियमों में शिथिलता की मांग की है।
जानकारी के अनुसार भवन सहित मकान निर्माण के लिए भवन अनुज्ञा शाखा से नक्शा पास कराना अनिवार्य है। इसके लिए अब आनलाइन आवेदन करना पड़ रहा है। लेकिन आवेदन के समय दस्तावेजों में त्रुटि सहित अन्य कारणों के चलते नक्शा पास कराने व्यवहारिक दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। शहरी क्षेत्र में भवन सहित मकान निर्माण के लिए संबंधित शाखा से नक्शा पास कराना अनिवार्य है। नियमों की जटिलता एवं दस्तावेजों कमी के चलते भवन अनुज्ञा के प्रकरण लटकने लगे हैं।
नगर निगम से मिली जानकारी के अनुसार अप्रैल 2024 से लेकर 26 सितंबर तक के स्थिति में नक्शा पास कराने करीब 160 आवेदन प्राप्त हुए। इसमें 110 प्रकरणों का निराकरण किया जा चुका है। लेकिन 50 प्रकरण दस्तावेज कमी एवं अन्य वजह से लटके हुए है। सूचना देने के बाद भी संबंधित आवेदक दस्तावेज उपलब्ध नहीं करा रहे है। इससे प्रकरणों की संख्या लगातार बढ़ रही है। नक्शा पास कराते समय मकान निर्माण में वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाना अनिवार्य है। इसके लिए अलग से राशि ली जाती है। इसके अलावा घनी अबादी इसमें नाली, सड़क निर्माण हो चुका है। वहां के लिए प्रति वर्ग फीट बीस रुपए विकास शुल्क लिया जाता है। इसके अलावा अनडेवलपमेंट एरिया के लिए प्रति वर्ग फीट 30 रुपये विकास शुल्क निर्धारित है। नक्शा पास कराए बिना मकान निर्माण कराने वाले के विरुद्ध कार्रवाई की जाती है। संजय कुमार साहू, धरम साहू, पंकज नेताम ने कहा कि नगर निगम को नक्शा पास कराने के नियमों में शिथिलता देनी चाहिए, इससे राहत मिलेगी। चेतन साहू ने कहा कि नगर आनलाइन आवेदन करने के दौरान कई बार नेट प्राब्लम की समस्या आती है।