बकाया राशि को जमा कराके, घोटाले की राशि बता रहे हैं ऋषभ जैन, जबकि मार्च 2021 से नवंबर 2021 तक हुआ पार्किंग घोटाला, भा.ज.पा. पार्षद दल ।
दुर्ग शहर के बहुचर्चित पार्किंग घोटाले के विषय में प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए नेता प्रतिपक्ष अजय वर्मा ने बताया कि अभी जो 902085/रुपए (नौ लाख दो हजार पचासी रूपए) ठेकेदारों के द्वारा पार्किंग ठेके के रूप में जमा की गई है, और वर्ष 2019 /20 के ठेके की बकाया राशि है। जिसे बाजार प्रभारी ऋषभ जैन द्वारा घोटाले की राशि बताए जाने पर घोर आपत्ति लेते हुए इसे वाहवाही लूटने एवं बाजार विभाग के दामन में लगे भ्रष्टाचार के दाग को छुपाने का प्रयास बताया।
नेता प्रतिपक्ष अजय वर्मा ने आगे कहा कि महापौर के अनुभवहीनता एवं निगम कार्य में रुचि नहीं होने के कारण दुर्ग निगम में अराजकता का राज हो गया है एवं भर्राशाही चरम पर है, अधिकारी बेलगाम हो गए हैं एवं शहर की जनता पीस रही है। विगत दिनों महापौर परिषद द्वारा बाजार अधिकारी के पद पर मोहनपुरी गोस्वामी को नियुक्त करने का प्रस्ताव पारित किया गया, जबकि यह महापौर परिषद के अधिकार क्षेत्र के बाहर का विषय है।
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नगरपालिका अधिनियम के अनुसार कामकाज का संचालन आयुक्त का दायित्व है, किंतु महापौर और उनकी परिषद अपनी अकर्मण्यता छुपाने एवं इस बहुचर्चित घोटाले से शहरवासियों का ध्यान हटाने ऐसे उल्टे-सीधे फैसले ले रही है।
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लेकिन दुर्ग शहर की जनता बाजार प्रभारी और महापौर के इस छलावे में नहीं आने वाली है, और पार्किंग घोटाला किसके कार्यकाल में हुआ और किसने कराया यह सब जान चुकी है।
भाजपा पार्षद दल के नेता प्रतिपक्ष अजय वर्मा सहित गायत्री साहू, काशीराम कोसरे, चंद्रशेखर चंद्राकर , नरेंद्र बंजारे , देवनारायण चंद्राकर , चमेली साहू, लीना दिनेश देवांगन, मनीष साहू , नरेश तेजवानी , अजय वैद्य , ओम प्रकाश (राकेश) सेन, पुष्पा गुलाब वर्मा, शशि द्वारिका साहू, कुमारी साहू एवं हेमा जगदीश शर्मा ने संयुक्त रूप से कहा कि बाजार विभाग प्रभारी ऋषभ जैन अनर्गल बयान बाजी करने के बजाए अपने कार्यकाल में हुए इस बहुचर्चित घोटाले की इमानदारी से जांच कराएं एवं नैतिक रूप से गलतियों को स्वीकारें।
भाजपा पार्षद दल महापौर व उनकी टीम से यह मांग करती है ,कि इस मामले की कड़ी से कड़ी जांच करायें ताकि दोषियों को कड़ी सजा मिले और निगम को हुए आर्थिक नुकसान की भरपाई हो । साथ ही भविष्य में कोई भी शहर के नागरिकों के साथ अवैध वसूली एवं ठगी करने की हिमाकत ना कर सके।