सुबह 6 बजे से शाम 4 बजे तक खुली रहेंगी दुकानें
राजनांदगांव / कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी टोपेश्वर वर्मा ने दण्ड प्रकिया संहिता 1973 की धारा 144, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 30, 34 सहपठित एपिडेमिक एक्ट 1987 यथा संशोधित 2020 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 4 अप्रैल 2021 से आगामी आदेश तक राजनांदगांव नगर पालिक निगम सीमा क्षेत्र के लिए शाम 4 से सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन संबंध में आदेश जारी किया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार वर्तमान में नोवेल कोरोना वायरस (कोविड-19) एक संक्रामक बीमारी है।
इस बीमारी से भारत समेत पूरे विश्व के देशों के लिए खतरा उत्पन्न हो गया है। कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव एवं रोकथाम के लिए सम्पूर्ण राजनांदगांव जिला अंतर्गत दण्ड प्रकिया संहिता 1973 की धारा 144 प्रभावशील की गई है।