7 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण की बहाली के लिए ओबीसी महासभा 15 अक्टूबर से प्रदेशव्यापी आंदोलन शुरू करेगी। 28 अक्टूबर को संभाग स्तर पर प्रदर्शन होंगे। नवंबर में भोपाल में महाआंदोलन की तैयारी है। संगठन ने प्रभावित अभ्यर्थियों के लिए राहत मांगी है।
भोपाल। मध्यप्रदेश में 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण की बहाली की मांग को लेकर ओबीसी महासभा ने प्रदेशव्यापी आंदोलन का ऐलान किया है। संगठन 15 अक्टूबर से जिला स्तर पर प्रदर्शन शुरू करेगा, जबकि 28 अक्टूबर को संभाग स्तर पर धरना-प्रदर्शन किए जाएंगे। इसके बाद नवंबर में भोपाल में लाखों लोगों की भागीदारी के लक्ष्य के साथ महाआंदोलन की तैयारी है। ओबीसी महासभा ने सरकार से आरक्षण के लिए मजबूत कानूनी आधार तैयार करने, नया विधायी समाधान लाने और 13 प्रतिशत होल्ड से प्रभावित अभ्यर्थियों को राहत दिलाने की मांग की है
तीन चरणों में होगा आंदोलन
ओबीसी महासभा के राष्ट्रीय कोर कमेटी सदस्य लोकेंद्र गुर्जर ने वीडियो संदेश के जरिए आंदोलन की रूपरेखा घोषित की। संगठन के अनुसार, प्रदेश के विभिन्न जिलों के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से चर्चा के बाद आंदोलन को तीन चरणों में चलाने का निर्णय लिया गया है।
संगठन ने युवाओं, विद्यार्थियों, कर्मचारियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और विभिन्न संगठनों से आंदोलन में भाग लेने की अपील की है।
27% आरक्षण के लिए नया कानून बनाने की मांग
ओबीसी महासभा का कहना है कि 27 प्रतिशत आरक्षण की बहाली के लिए सरकार को मजबूत संवैधानिक और कानूनी आधार तैयार करना चाहिए। इसके लिए संगठन ने सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक परिस्थितियों का वैज्ञानिक अध्ययन कराने तथा पर्याप्त और विश्वसनीय आंकड़े जुटाने की मांग की है। महासभा के अनुसार, इस उद्देश्य से विशेषज्ञ समिति या उपयुक्त आयोग गठित किया जाना चाहिए। आंकड़ों और संवैधानिक प्रावधानों के आधार पर कानूनी कमियों को दूर कर नया कानून अथवा अन्य उपयुक्त विधायी समाधान लाने की दिशा में काम होना चाहिए। संगठन ने स्पष्ट किया कि केवल आश्वासन देने से काम नहीं चलेगा। सरकार को इस संबंध में समयबद्ध कार्ययोजना बनाकर ठोस कदम उठाने चाहिए।
13% होल्ड से प्रभावित अभ्यर्थियों को राहत दिलाने की मांग
ओबीसी महासभा ने 13 प्रतिशत होल्ड से प्रभावित अभ्यर्थियों के हितों की रक्षा का मुद्दा भी उठाया है। संगठन ने मांग की है कि प्रभावित युवाओं को तत्काल राहत दिलाने के लिए कानूनी विकल्पों का इस्तेमाल किया जाए और सर्वोच्च न्यायालय में प्रभावी पैरवी की जाए। इसके अलावा ओबीसी वर्ग के लंबित बैकलॉग पदों को भरने और प्रभावित अभ्यर्थियों के हितों की रक्षा के लिए आवश्यक कानूनी एवं प्रशासनिक कदम उठाने की मांग की गई है।
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