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100...200 रुपये के नोटों पर रिजर्व बैंक का आया बड़ा फैसला, बैंकों को दे दिया अल्टीमेटम

RBI ने सभी बैंकों को सितंबर 2025 तक 75 फीसदी ATM में 100 और 200 रुपयों के नोटों की व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं। 2026 तक 90% ATM से छोटे नोट मिलने चाहिए, नहीं तो बैंकों के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है।

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अब ATM से ₹500 के बड़े नोटों की झंझट से राहत मिलने वाली है। भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने सोमवार को एक अहम निर्देश जारी करते हुए सभी बैंकों और व्हाइट लेबल ATM ऑपरेटर्स (WLAOs) से कहा है कि वे ATM से ₹100 और ₹200 के नोटों की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करें।

इस कदम का मकसद है आम जनता को छोटे लेन-देन में सुविधा देना, जो अक्सर बड़े नोट मिलने पर मुश्किल में पड़ जाती है।

क्या है नया नियम?
RBI ने स्पष्ट किया है कि 30 सितंबर 2025 तक सभी ATM में कम से कम एक कैसेट से ₹100 और ₹200 के नोट मिलने चाहिए। इसके बाद, 31 मार्च 2026 तक 90% ATM को इस नियम का पालन करना अनिवार्य होगा। RBI का कहना है कि यह फैसला "जनता की अधिक उपयोग में आने वाली मुद्रा की उपलब्धता बढ़ाने" के उद्देश्य से लिया गया है।

क्यों ज़रूरी था ये कदम?
ATM से ज़्यादातर समय ₹500 के नोट ही निकलते हैं, जिससे सब्जी, किराना या छोटे दुकानों पर भुगतान करना मुश्किल हो जाता है। अब छोटे नोटों की उपलब्धता से छोटे व्यापारियों और आम लोगों को काफी राहत मिलेगी।

ATM ट्रांजैक्शन फीस में भी बढ़ोतरी
RBI ने पिछले महीने ATM लेन-देन से जुड़ी फीस भी बढ़ा दी थी:

1 मई से, हर ट्रांजैक्शन पर फीस ₹2 बढ़ाकर ₹23 कर दी गई है।

फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की इंटरचेंज फीस ₹17 से बढ़ाकर ₹19 कर दी गई है।

नॉन-फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए यह ₹6 से ₹7 हो गई है।

इन फीस पर अलग से GST भी लागू होगा।



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