शासकीय उचित मूल्य दुकान में अनियमितता: संचालकों से ₹43.83 लाख की वसूली का आदेश,उक्त बकाया को भू-राजस्व (RRC) के तहत जमा नहीं करने पर संबंधित के विरुद्ध कराया जाएगा (FIR) - खाद्य नियंत्रक
शासकीय उचित मूल्य दुकान में अनियमितता: संचालकों से ₹43.83 लाख की वसूली का आदेश,उक्त बकाया को भू-राजस्व (RRC) के तहत जमा नहीं करने पर संबंधित के विरुद्ध कराया जाएगा (FIR) - खाद्य नियंत्रक
दुर्ग, नगर पालिक निगम भिलाई के अंतर्गत संचालित शासकीय उचित मूल्य दुकान (आई.डी. क्र. 431004118) के संचालन में पाई गई अनियमितताओं के चलते जिला कलेक्टर (खाद्य शाखा) कार्यालय, दुर्ग द्वारा बड़ी कार्रवाई की गई है। सहायक खाद्य अधिकारी की जांच रिपोर्ट दिनांक 22 मई 2025 के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला गया कि दुकान के संचालन में गंभीर अनियमितताएं हुई हैं।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, उक्त दुकान का संचालन सहकारी उपभोक्ता भंडार भिलाई द्वारा किया जा रहा था, जिसमें अध्यक्ष श्री धनंजय सिंह राजपूत एवं विक्रेता श्रीमती नमिता सिन्हा शामिल हैं। अनियमितता प्रमाणित पाए जाने के बाद, दिनांक 16 अप्रैल 2025 को दुकान का आबंटन निरस्त कर ₹39,07,033/- की वसूली का आदेश जारी किया गया था।
इसके अतिरिक्त दुकान के नवीन संचालक संस्था (आई.डी. क्र. 431004232) को हस्तांतरण के समय भौतिक सत्यापन में चावल की मात्रा में 122.90 क्विंटल की कमी पाई गई, जिसकी वसूली योग्य राशि ₹4,76,595/- निर्धारित की गई।
इस प्रकार कुल वसूली योग्य राशि अब बढ़कर ₹43,83,628/- (तिरालीस लाख तिरासी हजार छह सौ अठ्ठाईस रुपये) हो गई है। संबंधित संचालकों को निर्देशित किया गया है कि वे इस राशि को विभागीय मद मुख्य शीर्ष 0408-खाद्य भंडारण तथा भांडागार, लघुशीर्ष 800- अन्य प्राप्तियां में एक सप्ताह के भीतर चालान के माध्यम से जमा करें और चालान की मूल प्रति कार्यालय में प्रस्तुत करें।
निर्धारित समयसीमा में राशि जमा न करने की स्थिति में उक्त बकाया को भू-राजस्व (RRC) के तहत वसूली की जाएगी तथा संबंधित के विरुद्ध प्राथमिकी (FIR) दर्ज करने की भी कार्रवाई की जाएगी।
टी एस अत्री, खाद्य नियंत्रक, दुर्ग द्वारा यह चेतावनी दी गई है कि इस प्रकार की अनियमितताओं पर सख्त कार्रवाई की जाएगी और जिम्मेदार व्यक्तियों को किसी भी स्थिति में बख्शा नहीं जाएगा।
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