Jwala

Express News

अपराध

कोल लेवी घोटाले में बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट से रानू साहू, सौम्या चौरसिया, समीर विश्नोई और सूर्यकांत तिवारी को अंतरिम जमानत

कोल लेवी घोटाले में बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट से रानू साहू, सौम्या चौरसिया, समीर विश्नोई और सूर्यकांत तिवारी को अंतरिम जमानत

81329052025142746cg-coal-levy-scam.webp

ज्वाला एक्सप्रेस न्यूज | नई दिल्ली/रायपुर

छत्तीसगढ़ में हुए बहुचर्चित कोल लेवी घोटाले के चार प्रमुख आरोपियों — रानू साहू, सौम्या चौरसिया, समीर विश्नोई और सूर्यकांत तिवारी — को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। देश की सर्वोच्च अदालत ने उन्हें अंतरिम जमानत दे दी है, लेकिन यह राहत सख्त शर्तों के साथ दी गई है।

छत्तीसगढ़ में रहने पर रोक, थाने में देना होगा पता

जमानत के बावजूद आरोपी फिलहाल जेल से बाहर नहीं आ सकेंगे, क्योंकि उन पर राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण (EOW) द्वारा दर्ज अन्य मामलों में भी मुकदमे लंबित हैं। सुप्रीम कोर्ट की दो सदस्यीय बेंच, जिसमें जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस दीपांकर दत्ता शामिल हैं, ने सुनवाई के दौरान साफ निर्देश दिया कि सभी आरोपी अगली सुनवाई तक छत्तीसगढ़ में नहीं रहेंगे।

कोर्ट ने यह भी आदेश दिया है कि रिहाई के एक सप्ताह के भीतर आरोपी राज्य से बाहर अपने निवास स्थान की जानकारी संबंधित थाने में दर्ज कराएं। इसके अलावा उन्हें जांच एजेंसी और ट्रायल कोर्ट के समक्ष आवश्यकतानुसार उपस्थित रहना होगा।

पासपोर्ट जमा कराने और जांच में सहयोग का निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने चारों आरोपियों को निर्देशित किया है कि वे रिहा होने के तुरंत बाद अपने-अपने पासपोर्ट विशेष अदालत में जमा करें और जांच में पूर्ण सहयोग दें। कोर्ट का मानना है कि इनकी छत्तीसगढ़ में मौजूदगी से गवाहों को प्रभावित करने की आशंका है, इसलिए यह सख्त शर्तें लगाई गई हैं।

570 करोड़ से ज्यादा का कोयला घोटाला

प्रवर्तन निदेशालय (ED) के अनुसार, छत्तीसगढ़ में कोल परिवहन और परमिट प्रक्रिया में धांधली कर 570 करोड़ रुपए से ज्यादा की अवैध वसूली की गई। जांच एजेंसी का दावा है कि ऑनलाइन परमिट प्रणाली को जानबूझकर ऑफलाइन कर व्यापारियों से जबरन वसूली की जाती थी। इस घोटाले में खनिज विभाग के तत्कालीन संचालक और आईएएस अधिकारी समीर विश्नोई का नाम भी प्रमुखता से सामने आया है। उन्होंने 15 जुलाई 2020 को परमिट प्रक्रिया को ऑफलाइन करने का आदेश जारी किया था।

 

अब तक इस मामले में 36 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जा चुकी है, और ईडी की कार्रवाई से जुड़े कई खुलासे सामने आ चुके हैं।


RO. NO 13404/ 38
RO. NO 13404/ 38
RO. NO 13404/ 38
RO. NO 13404/ 38
RO. NO 13404/ 38
RO. NO 13404/ 38
RO. NO 13404/ 38
RO. NO 13404/ 38
RO. NO 13404/ 38

एक टिप्पणी छोड़ें

Data has beed successfully submit

629151020250338041002855468.jpg
RO. NO 13404/ 38
98404082025022451whatsappimage2025-08-04at07.53.55_42b36cfa.jpg

Related News

Advertisement

RO. NO 13404/ 38
98404082025022451whatsappimage2025-08-04at07.53.55_42b36cfa.jpg
RO. NO 13404/ 38
74809102025230106banner_1.jpg
629151020250338041002855468.jpg
RO. NO 13404/ 38
74809102025230106banner_1.jpg
RO. NO 13404/ 38
98404082025022451whatsappimage2025-08-04at07.53.55_42b36cfa.jpg

Popular Post

This Week
This Month
All Time

Advertisement

RO. NO 13404/ 38
98404082025022451whatsappimage2025-08-04at07.53.55_42b36cfa.jpg
RO. NO 13404/ 38
74809102025230106banner_1.jpg
629151020250338041002855468.jpg
RO. NO 13404/ 38
74809102025230106banner_1.jpg
RO. NO 13404/ 38
98404082025022451whatsappimage2025-08-04at07.53.55_42b36cfa.jpg

स्वामी

संपादक- पवन देवांगन 

पता - बी- 8 प्रेस कॉम्लेक्स इन्दिरा मार्केट
दुर्ग ( छत्तीसगढ़)

ई - मेल :  dakshinapath@gmail.com

मो.- 9425242182, 7746042182

हमारे बारे में

हिंदी प्रिंट मीडिया के साथ शुरू हुआ दक्षिणापथ समाचार पत्र का सफर आप सुधि पाठकों की मांग पर वेब पोर्टल तक पहुंच गया है। प्रेम व भरोसे का यह सफर इसी तरह नया मुकाम गढ़ता रहे, इसी उम्मीद में दक्षिणापथ सदा आपके संग है।

सम्पूर्ण न्यायिक प्रकरणों के लिये न्यायालयीन क्षेत्र दुर्ग होगा।

स्वामी / संपादक : ज्वाला प्रसाद अग्रवाल

सिंधी कॉलोनी, सिंधी गुरुद्वारा के पीछे, दुर्ग, छत्तीसगढ़, पिनकोड - 491001

मो.- 9993590905

विज्ञापन एवं सहयोग के लिए इस पर भुगतान करें

बैंक का नाम : IDBI BANK

खाता नं. : 525104000006026

IFS CODE: IBKL0000525

Address : Dani building, Polsaipara, station road, Durg, C.G. - 490001

SCAN QR
qr-paytm
SCAN QR
Googlepay

Copyright 2025-26 JwalaExpress - All Rights Reserved

Designed By - Global Infotech.