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दुर्ग भिलाई शहरी क्षेत्र अंतर्गत 09 प्रमुख मार्गों में भारी एवं मध्यम वाहनों का दोपहर 12 बजे से अपरान्ह 2 बजे तक आवागमन में छूट निरस्त
दुर्ग। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी अभिजीत सिंह ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के प्रस्ताव से सहमत होते हुए जनहित में सुगम व सुरक्षित यातायात व्यवस्था संचालित करने तथा सड़क दुर्घटनाओं पर प्रभावी नियंत्रण हेतु मोटर वाहन अधिनियम-1988 तथा छत्तीसगढ़ राज्य शसन द्वार प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पूर्व में जारी आदेश में संशोधन किया है। संशोधित आदेश के अनुसार दुर्ग भिलाई शहरी क्षेत्र अंतर्गत 09 प्रमुख सड़क मार्ग क्रमशः पुलगांव चौक से पोटिया रोड। पुलगांव चौक से गंजपारा की ओर। गुरूद्वारा चौक से बटालियन चौक। धमधा नाका रेलवे ओव्हर ब्रिज से ग्रीन चौक की ओर। पुष्पक नगर से कातुल बोर्ड रोड। ग्राम बघेरा से गंजपारा दुर्ग की ओर। बत्तीस बंगला (वाय शेप ब्रिज) से दुर्ग की ओर तथा धनोरा बोरसी की ओर से महाराजा चौक सड़क की ओर सड़क मार्ग में भारी एवं मध्यम मॉल वाहक वाहनों को दोपहर 12 बजे से अपरान्ह 2 बजे तक आवागमन में छूट को निरस्त कर दी गई है। कलेक्टर के आदेशानुसार उक्त समस्त 09 मार्गो पर दोपहर 12 बजे से अपरान्ह 2 बजे तक दी जाने वाली छूट को तत्काल प्रभाव से दिनांक 16 नवम्बर 2026 तक समाप्त (निरस्त) किया गया है। अब इन समस्त मार्गों पर सभी प्रकार के भारी एवं मध्यम मॉल वाहन वाहकों का आवामन प्रातः 06 बजे से रात्रि 11 बजे तक पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। अत्यावश्यक सेवाओं को इस प्रतिबंध से पूर्ववत छूट रहेगी जिसमें आपातकालीन वाहन (एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड आदि)। दवाई, डीजल/पेट्रोल और रसोई गैस सिलेण्डर परिवहन करने वाले वाहन। शासकीय उचित मूल्य दुकानों की खाद्यन्न सामग्री वितरण वाहन। कस्टम मीलिंग (धान/चांवल), दूध, सब्जी, फल और अन्य दैनिक उपयोग की आवश्यक सामग्रियां ले जाने वाले वाहन शािमल है। यह आदेश 6 नवम्बर 2026 से प्रभावशील हो गया है जो दिनांक 16 नवम्बर 2026 के उपरान्त पूर्ववत व्यवस्था लागू होगी। आदेश का उल्लंघन करने पर वैधानिक दण्डात्मक कार्रवाई की जाएगी।
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