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मध्य प्रदेश

2.45 करोड़ का गबन: EOW ने पूर्व बिशप पीसी सिंह को कर्नाटक से किया गिरफ्तार; MP-छत्तीसगढ़ समेत अन्य राज्यों में 64 FIR

2.45 करोड़ का गबन: EOW ने पूर्व बिशप पीसी सिंह को कर्नाटक से किया गिरफ्तार; MP-छत्तीसगढ़ समेत अन्य राज्यों में 64 FIR

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पूर्व बिशप पीसी सिंह के खिलाफ एमपी छत्तीसगढ़ सहित अन्य राज्यों में 64 प्रकरण दर्ज हैं। कटनी में बार्स्लेय स्कूल की भू अधिग्रहण में 2.45 करोड़ मुआवजा राशि के गबन का आरोप है

आर्थिक अपराध प्रकोष्‍ठ (EOW) जबलपुर ने पूर्व बिशप पीसी सिंह को 2.45 करोड़ के गबन के मामले में गिरफ्तार किया है। उनके खिलाफ देश के अलग-अलग राज्‍यों में 64 अपराध पंजीबद्ध हैं। ईओडब्ल्यू की टीम ने कर्नाटक से गिरफ्तार किया है। 

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आर्थिक अपराध प्रकोष्‍ठ के मुताबिक, पूर्व बिशप जबलपुर डायोसिस पीसी सिंह और एनडीटीए के चेयरमैन पॉल दुपारे ने बार्स्लेय स्कूल कटनी की जमीन अधिग्रहण मामले में फर्जीवाड़ा किया है। रेलवे ने स्कूल की 0.22 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहण की है, लेकिन जमीन के बदले मिले 2,45,30,830 रुपए आरोपियों ने हड़प लिए। 

 

इन धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज 
आर्थिक अपराध प्रकोष्‍ठ की जांच में पता चला है कि पीसी सिंह ने चेयरमैन एनडीटीए पॉल दुपारे के साथ षड्यंत्र कर न्यायालय में कूट रचित दस्तावेज प्रस्तुत कर मुआवजा राशि (2,45,30,830 रुपए) एनडीटीए के अधिकृत खातों की बजाय अन्य बैंक खातों में हस्तांतरित करा लिए हैं। उनके खिलाफ इस मामले में धारा 406, 420, 120बी भादंवि के तहत अपराध पंजीबद्ध किया है। 

यह हैं नियम 
ईओडब्ल्यू ने बताया कि एनडीटीए के चेयरमेन पॉल दुपारे ने डायोसिस ऑफ जबलपुर के अधिकार क्षेत्र में आने वाली संपत्तियों की देखरेख के लिए पॉवर ऑफ अटॉर्नी पूर्व बिशप पीसी सिंह को सौंप रखी थी। एनडीटीए चैरिटी कमिश्नर नागपुर के कार्यालय में बॉम्बे पब्लिक ट्रस्ट एक्ट के तहत पंजीकृत संस्था है। बिना चैरिटी कमिश्नर की अनुमति के ट्रस्ट की प्रॉपर्टी का विक्रय और मुआवजा राशि नहीं प्राप्त की जा सकती। 



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