छत्तीसगढ़ में शराब महंगी: संशोधित आबकारी ड्यूटी लागू, 1 अप्रैल 2026 से बढ़ेंगी देसी-विदेशी और बीयर की कीमतें देखे नई कीमत
- छत्तीसगढ़ में शराब महंगी: संशोधित आबकारी ड्यूटी लागू, 1 अप्रैल 2026 से बढ़ेंगी देसी-विदेशी और बीयर की कीमतें देखे नई कीमत

रायपुर। छत्तीसगढ़ में शराब पीने वालों को जल्द ही ज्यादा जेब ढीली करनी पड़ेगी। राज्य सरकार ने शराब पर संशोधित आबकारी ड्यूटी की अधिसूचना जारी कर दी है, जिसे 30 जनवरी 2026 को राजपत्र में प्रकाशित किया गया। नई दरें 1 अप्रैल 2026 से लागू होंगी। इसके तहत देसी शराब, विदेशी शराब और बीयर सभी के दाम बढ़ जाएंगे।
जारी अधिसूचना के अनुसार अब विदेशी शराब पर आबकारी ड्यूटी रिटेल सेल प्राइस (RSP) यानी बाजार में बिकने वाली कीमत के स्लैब के आधार पर तय की गई है। इसका सीधा मतलब है कि जितनी महंगी शराब की ब्रांड होगी, उस पर उतना ही अधिक टैक्स देना होगा। वहीं देसी शराब, बीयर और रेडी-टू-ड्रिंक (RTD) पेय पदार्थों पर भी टैक्स में बढ़ोतरी की गई है।
नई आबकारी नीति 2026–27 के तहत एक और अहम बदलाव किया गया है। अब राज्य की सरकारी शराब दुकानों में शराब कांच की बोतलों के बजाय प्लास्टिक बोतलों में बेची जाएगी। सरकार का दावा है कि इससे परिवहन आसान होगा और लागत में कमी आएगी। हालांकि, बढ़े हुए टैक्स के चलते इसका सीधा फायदा उपभोक्ताओं को कीमतों के स्तर पर मिलता नजर नहीं आ रहा है।
संपादक- पवन देवांगन
पता - बी- 8 प्रेस कॉम्लेक्स इन्दिरा मार्केट
दुर्ग ( छत्तीसगढ़)
ई - मेल : dakshinapath@gmail.com
मो.- 9425242182, 7746042182
हिंदी प्रिंट मीडिया के साथ शुरू हुआ दक्षिणापथ समाचार पत्र का सफर आप सुधि पाठकों की मांग पर वेब पोर्टल तक पहुंच गया है। प्रेम व भरोसे का यह सफर इसी तरह नया मुकाम गढ़ता रहे, इसी उम्मीद में दक्षिणापथ सदा आपके संग है।
सम्पूर्ण न्यायिक प्रकरणों के लिये न्यायालयीन क्षेत्र दुर्ग होगा।
स्वामी / संपादक : ज्वाला प्रसाद अग्रवाल
सिंधी कॉलोनी, सिंधी गुरुद्वारा के पीछे, दुर्ग, छत्तीसगढ़, पिनकोड - 491001
मो.- 9993590905
बैंक का नाम : IDBI BANK
खाता नं. : 525104000006026
IFS CODE: IBKL0000525
Address : Dani building, Polsaipara, station road, Durg, C.G. - 490001
Copyright 2025-26 JwalaExpress - All Rights Reserved
Designed By - Global Infotech.