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20 KM के दायरे में रहने वालों को ₹1,500 में मिलेगा सालाना लोकल पास, 1 नवंबर से लागू होगा नियम

टोल प्लाजा के 20 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले पात्र वाहन मालिक 1 नवंबर से ₹1,500 या ₹3,000 में सालाना लोकल पास ले सकेंगे। जानें नियम और शर्तें।

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अगर आपका घर किसी नेशनल हाईवे के टोल प्लाजा से 20 किलोमीटर के दायरे में है, तो आपके लिए काम की खबर है। केंद्र सरकार ने ऐसे पात्र वाहन मालिकों के लिए रियायती सालाना लोकल पास की व्यवस्था की है। इसके तहत तय शर्तें पूरी करने वाले लोग संबंधित टोल प्लाजा से आने-जाने के लिए सालाना पास ले सकेंगे। 

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की 26 अक्टूबर 2026 को जारी अधिसूचना के अनुसार, यह नियम 1 नवंबर 2026 से लागू होगा। टोल प्लाजा की स्थिति के आधार पर इस पास के लिए सालाना ₹1,500 या ₹3,000 देने होंगे। हालांकि, यह सुविधा सभी टोल प्लाजा और सभी वाहन मालिकों के लिए नहीं है। इसके लिए FASTag और अन्य निर्धारित शर्तों को पूरा करना जरूरी है।

सालाना लोकल पास के लिए कितने रुपये देने होंगे?

सरकार ने टोल प्लाजा की लोकेशन के आधार पर दो अलग-अलग दरें तय की हैं।

  • ₹1,500 सालाना: अगर टोल प्लाजा नगरपालिका या स्थानीय शहरी क्षेत्र की सीमा से बाहर है।
  • ₹3,000 सालाना: अगर टोल प्लाजा नगरपालिका या स्थानीय शहरी क्षेत्र की सीमा के भीतर है।

यह पास केवल उसी टोल प्लाजा के लिए मान्य होगा, जिसके लिए इसे जारी किया गया है। यानी एक टोल प्लाजा का लोकल पास दूसरे टोल प्लाजा पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। सरकार इन दरों में हर साल 1 अप्रैल को संशोधन भी कर सकती है।

Toll Plaza new local pass rules

कौन बनवा सकता है लोकल पास?
इस सुविधा का लाभ लेने के लिए कुछ शर्तें पूरी करनी होंगी।

  • वाहन मालिक का घर संबंधित टोल प्लाजा से 20 किलोमीटर के दायरे में होना चाहिए।
  • वाहन गैर-व्यावसायिक यानी निजी इस्तेमाल के लिए पंजीकृत होना चाहिए।
  • वाहन पर वैध और चालू FASTag होना चाहिए, जो गैर-व्यावसायिक इस्तेमाल के लिए पंजीकृत हो।
  • पास उसी टोल प्लाजा से आने-जाने के लिए मान्य होगा, जिसके लिए इसे लिया गया है।

नियम के मुताबिक, पात्र वाहन मालिक अपने विकल्प के अनुसार मौजूदा प्रावधानों के तहत मासिक पास या रियायती लोकल पास ले सकते हैं। इसलिए नया सालाना पास लेना हर पात्र व्यक्ति के लिए अनिवार्य नहीं है।

किन जगहों पर नहीं मिलेगा लोकल पास?
सरकार ने इस सुविधा पर कुछ सीमाएं भी तय की हैं। दो स्थितियों में रियायती लोकल पास जारी नहीं किया जाएगा।

1. जहां क्लोज्ड यूजर फीस कलेक्शन सिस्टम लागू है: ऐसे नेशनल हाईवे या एक्सप्रेसवे पर यह पास नहीं मिलेगा, जहां बंद उपयोगकर्ता शुल्क संग्रह प्रणाली के आधार पर टोल वसूला जाता है।

2. जहां सर्विस रोड या वैकल्पिक सड़क उपलब्ध है: यदि संबंधित वाहन चालक, मालिक या वाहन के प्रभारी व्यक्ति के इस्तेमाल के लिए सर्विस रोड या दूसरी वैकल्पिक सड़क उपलब्ध है, तो इस नियम के तहत लोकल पास जारी नहीं किया जाएगा।

इसलिए केवल टोल प्लाजा से 20 किलोमीटर के भीतर रहने भर से पास मिलने की गारंटी नहीं है। अन्य शर्तें भी पूरी करनी होंगी।

टोल प्लाजा का लोकल पास कैसे बनवाएं?

अगर आप टोल प्लाजा से 20 किलोमीटर के दायरे में रहते हैं और आपका वाहन निजी इस्तेमाल के लिए रजिस्टर्ड है, तो लोकल पास के लिए ये काम करें:

1. FASTag की जांच करें: आपके वाहन पर वैध और चालू FASTag होना चाहिए, जो गैर-व्यावसायिक इस्तेमाल के लिए रजिस्टर्ड हो।

2. अपने टोल प्लाजा की जानकारी लें: पता करें कि आपका घर संबंधित टोल प्लाजा से 20 किलोमीटर के दायरे में आता है या नहीं। साथ ही यह भी जांचें कि वहां लोकल पास की सुविधा लागू है या नहीं।

3. पास की फीस पता करें: टोल प्लाजा नगरपालिका या स्थानीय शहरी सीमा से बाहर है तो सालाना फीस ₹1,500 और सीमा के भीतर है तो ₹3,000 होगी।

4. आवेदन की प्रक्रिया पूछें: संबंधित टोल प्लाजा के कार्यालय या अधिकृत FASTag सेवा प्रदाता से संपर्क करके आवेदन का तरीका, जरूरी दस्तावेज और भुगतान की प्रक्रिया पता करें।

5. पास की वैधता की पुष्टि करें: पास जारी होने पर यह सुनिश्चित करें कि वह आपके वाहन और संबंधित टोल प्लाजा के लिए मान्य है।

ध्यान दें: यह सुविधा 1 नवंबर 2026 से लागू होगी। अधिसूचना में आवेदन के लिए किसी खास वेबसाइट, ऐप या ऑनलाइन फॉर्म का उल्लेख नहीं है। इसलिए आवेदन का सटीक तरीका संबंधित टोल प्लाजा या अधिकृत सेवा प्रदाता से पुष्टि करने के बाद ही बताएं।



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