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बोरसी एडॉप्शन सेंटर में नाबालिग से कथित अश्लील हरकत, POCSO एक्ट में डॉक्टर गिरफ्तार

बोरसी एडॉप्शन सेंटर में नाबालिग से कथित अश्लील हरकत, POCSO एक्ट में डॉक्टर गिरफ्तार मेडिकल सर्टिफिकेट बनाने पहुंचे 10वीं के छात्र ने लगाया गंभीर आरोप, कलेक्टर ने भी दिए जांच के निर्देश

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दुर्ग। जिले के पद्मनाभपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत बोरसी स्थित एक एडॉप्शन सेंटर में 10वीं कक्षा के एक नाबालिग छात्र के साथ कथित अश्लील हरकत का गंभीर मामला सामने आया है। छात्र की शिकायत पर पुलिस ने सेंटर संचालक डॉ. सुधीर हिसीकर के खिलाफ POCSO एक्ट सहित संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया। आरोपी को न्यायालय में पेश करने के बाद न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है।

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पुलिस के अनुसार, 24 जुलाई को नाबालिग छात्र अपने एक मित्र के साथ मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाने के लिए बोरसी स्थित सेवा भारती मातृ छाया एडॉप्शन सेंटर पहुंचा था। आरोप है कि मेडिकल परीक्षण के दौरान डॉक्टर ने छात्र के साथ अनुचित शारीरिक व्यवहार किया। घटना के बाद छात्र ने घर पहुंचकर पूरी जानकारी अपने परिजनों को दी।

परिजन तत्काल छात्र को लेकर पद्मनाभपुर थाना पहुंचे और लिखित शिकायत दर्ज कराई। शिकायत मिलते ही पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए आरोपी डॉक्टर को हिरासत में लेकर पूछताछ की और बाद में विधिवत गिरफ्तार कर लिया।

POCSO एक्ट के तहत दर्ज हुआ मामला

दुर्ग सीएसपी हर्षित मेहर ने बताया कि नाबालिग की शिकायत के आधार पर POCSO एक्ट की संबंधित धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया गया है। मामले की विस्तृत जांच जारी है और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

जिला प्रशासन भी हुआ सक्रिय

घटना के बाद जिला प्रशासन ने भी मामले का संज्ञान लिया है। कलेक्टर अभिजीत सिंह ने महिला एवं बाल विकास विभाग को संबंधित एडॉप्शन सेंटर की जांच करने तथा उसके पंजीयन और कार्यप्रणाली की समीक्षा करने के निर्देश दिए हैं। प्रशासन यह भी जांच करेगा कि सेंटर द्वारा पूर्व में संचालित गोद लेने की प्रक्रियाओं में सभी नियमों का पालन किया गया था या नहीं।

जांच के बाद ही होगा पूरा खुलासा

पुलिस का कहना है कि मामले के सभी पहलुओं की गहन जांच की जा रही है। जांच पूरी होने के बाद जो भी तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

नोट: यह समाचार पुलिस द्वारा दर्ज प्रकरण और प्रशासन की प्रारंभिक कार्रवाई पर आधारित है। आरोपों का अंतिम सत्यापन न्यायिक प्रक्रिया और जांच पूरी होने के बाद ही होगा।



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