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भारत सरकार ने चाइनीज ऐप के खिलाफ लिया एक्शन, BAT-BMS समेत 7 ऐप हटाने के दिए निर्देश

भारत सरकार ने चाइनीज ऐप के खिलाफ लिया एक्शन, BAT-BMS समेत 7 ऐप हटाने के दिए निर्देश

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भारत सरकार ने BAT-BMS समेत 7 चाइनीज ऐप्स के खिलाफ एक्शन लिया है। केंद्र की इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय ने इन सभी ऐप्स की गूगल एंड्रायड और एप्पल आईओएस को नोटिस जारी कर उनके ऐप स्टोर से हटाने को कहा है।

केंद्र सरकार की ओर यह एक्शन ऐसे समय में लिया गया है, जब सोशल मीडिया पर कुछ वीडियो में दावा किया गया था कि कुछ शरारती तत्व चीनी ऐप ‘बैट-बीएमएस’ के ‘रिमोट शटडाउन’ फीचर के जरिये ई-रिक्शा को दूर से बंद कर रहे हैं।

सात ऐप को हटाने को कहा

मंत्रालय ने गूगल एंड्रायड और एप्पल आईओएस को नोटिस जारी कर उनके ऐप स्टोर से 7 चाइनीज ऐप्स हटाने को कहा है। इन ऐप्स का इस्तेमाल ई-रिक्शा या वाहनों की बैटरी बंद करने के लिए गलत तरीके से किया जा रहा था। सूत्रों के अनुसार, इनमें BAT-BMS, SMART BMS, Epoch-i-ion और LOSSIGY जैसे ऐप्स शामिल हैं।

ऐप स्टोरों को अधिक सावधानी बरतनी चाहिए- आईटी मंत्रालय के सचिव

इससे पहले इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय के सचिव एस. कृष्णन ने कहा कि गुरुवार को कुछ ऐसे ऐप्स सामने आए, जिनका संबंध ई-रिक्शा से जुड़े कथित धोखाधड़ी के मामले से था। इन्हें अब ऐप स्टोर से हटा दिए गए हैं। ऐप स्टोरों को अधिक सावधानी बरतनी चाहिए, ताकि नुकसान पहुंचाने वाले ऐप लोगों तक न पहुंचें।

आईटी मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार, BAT-BMS, Lossigy और Epoch-i-ion जैसे ऐप्स असुरक्षित ब्लूटूथ-इनेबल्ड बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम (BMS) से कनेक्ट होते हैं और इनका इस्तेमाल चलते हुए इलेक्ट्रिक वाहनों को बंद करने के लिए किया गया है। एक दूसरे सरकारी अधिकारी ने कहा, “ऐसे किसी भी अन्य ऐप को भी ब्लॉक कर दिया जाएगा जिनका गलत इस्तेमाल हो रहा है।”

आईटी एक्ट के तहत नहीं की गई कार्रवाई

एक अधिकारी ने कहा कि यह कार्रवाई आईटी एक्ट की धारा 69A के तहत नहीं की जा रही है, जिसका इस्तेमाल आमतौर पर ऑनलाइन कंटेंट और ऐप्स को ब्लॉक करने के लिए किया जाता है। वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, “यह 69A के दायरे में नहीं आता है।”

इसके बजाय, सरकार इन ऐप्स को होस्ट करते रहने को कानून का संभावित उल्लंघन मान रही है। इससे Apple और Google को ‘इंटरमीडियरी’ (मध्यस्थ) के तौर पर मिलने वाली कानूनी छूट खत्म हो सकती है। अधिकारी ने कहा, “यह कानून का संभावित उल्लंघन है, इसलिए ‘सेफ हार्बर’ (सुरक्षा कवच) हटाया जा सकता है।” वे IT एक्ट की धारा 79 के तहत मिलने वाली सुरक्षा का जिक्र कर रहे थे, जो प्लेटफॉर्म्स को थर्ड-पार्टी कंटेंट के लिए जिम्मेदारी से बचाती है, बशर्ते वे किसी कानूनी नोटिस पर कार्रवाई करने में नाकाम न रहें।



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