कोरबा जिले में कोरोना संक्रमण की प्रभावी रोकथाम के लिए आज से पांचों नगरीय क्षेत्रों के साथ-साथ तीन ग्राम पंचायत क्षेत्रों में भी लाक डाउन रहेगा
कोरबा। जिले में कोरोना संक्रमण की प्रभावी रोकथाम के लिए 22 जुलाई से पांचों नगरीय क्षेत्रों के साथ-साथ तीन ग्राम पंचायत क्षेत्रों में भी लाक डाउन रहेगा। जिला दण्डाधिकारी किरण कौशल ने पोड़ीउपरोरा विकासखण्ड की पसान, कोरबा विकासखण्ड की बरपाली और कुदुरमाल ग्राम पंचायत क्षेत्रों को कोरोना संक्रमण के कारण सशक्तीकरण क्षेत्र घोषित किया है। तीनों ग्राम पंचायत क्षेत्रों में अभी तक कुल 73 कोरोनाशय मिले हैं, जिनमें से सात सक्रिय है जबकि 66 इलाज के बाद स्वस्थ हुए हैं। पसान के दो क्वारेंटाइन केंद्रों में 16 और कुदुरमल क्वारेंटाइन केंद्र में 50 प्रवासी श्रमिको की कोरोना रिपोर्ट पाटजिटिव आई थी। उन्हें ईलाज के लिए कोविड अस्पतालो मे भेजा गया था। ये सभी प्रवासी स्वस्थ अस्पतालों से वापस लौट रहे हैं। इसी प्रकार बरपाली क्वारेंटाइन सेंटर से 7 प्रवासी कोरोना यौगिक पाए गए हैं, जिनके ईलाज को विभाजित अस्पताल में चल रहा है। ये ग्राम पंचायतों में इतनी अधिक संख्या मे कोरोनाटिक मिलने के कारण संक्रमण फैलने की संभावना को देखते हुए प्रतिबंध लागू किए जा रहे हैं। कलेक्टर कौशल ने बैठक में 22 जुलाई से लागू हो रहे कोरोनावेश के प्रतिबंधो को कड़ाई से पालन करने से संबंधित तैयारियों की समीक्षा की। कलेक्टर ने शहरी क्षेत्रो सहित कोरोना शरीरों में तीनों ग्राम पंचायतो में अतिआवश्यक सेवाओं को छोड़कर अन्य सभी प्रकार की दुकानों को जारी करने के निर्देश के अनुसार बंद होना सुनिश्चित करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। ये सभी क्षेत्रों में दूध, फल, सब्जी, चीनी की दुकानें आदि के अनुसार निर्धारित समय पर ही खुलेंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में राशन की दुकानें, खाद-बीज की अनाजाने सुबह 10 बजे तक ही खुलेंगे। तीनों ग्राम पंचायत क्षेत्रों में शहरी क्षेत्रो की तरह ही सामूहिक आयोजनो पर प्रतिबंध रहेगा। खाद-बीज की कलाणे सुबह 10 बजे तक ही खुलेंगे। तीनों ग्राम पंचायत क्षेत्रों में शहरी क्षेत्रो की तरह ही सामूहिक आयोजनो पर प्रतिबंध रहेगा। खाद-बीज की कलाणे सुबह 10 बजे तक ही खुलेंगे। तीनों ग्राम पंचायत क्षेत्रों में शहरी क्षेत्रो की तरह ही सामूहिक आयोजनो पर प्रतिबंध रहेगा। खाद-बीज की कलाणे सुबह 10 बजे तक ही खुलेंगे। तीनों ग्राम पंचायत क्षेत्रों में शहरी क्षेत्रो की तरह ही सामूहिक आयोजनो पर प्रतिबंध रहेगा। खाद-बीज की कलाणे सुबह 10 बजे तक ही खुलेंगे। तीनों ग्राम पंचायत क्षेत्रों में शहरी क्षेत्रो की तरह ही सामूहिक आयोजनो पर प्रतिबंध रहेगा। खाद-बीज की कलाणे सुबह 10 बजे तक ही खुलेंगे। तीनों ग्राम पंचायत क्षेत्रों में शहरी क्षेत्रो की तरह ही सामूहिक आयोजनो पर प्रतिबंध रहेगा। खाद-बीज की कलाणे सुबह 10 बजे तक ही खुलेंगे। तीनों ग्राम पंचायत क्षेत्रों में शहरी क्षेत्रो की तरह ही सामूहिक आयोजनो पर प्रतिबंध रहेगा। खाद-बीज की कलाणे सुबह 10 बजे तक ही खुलेंगे। तीनों ग्राम पंचायत क्षेत्रों में शहरी क्षेत्रो की तरह ही सामूहिक आयोजनो पर प्रतिबंध रहेगा। खाद-बीज की कलाणे सुबह 10 बजे तक ही खुलेंगे। तीनों ग्राम पंचायत क्षेत्रों में शहरी क्षेत्रो की तरह ही सामूहिक आयोजनो पर प्रतिबंध रहेगा। कपड़ों की दुकानों आदि का निर्देश निर्धारित समय के अनुसार ही खुल जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में राशन की दुकानें, खाद-बीज की अनाजाने सुबह 10 बजे तक ही खुलेंगे। तीनों ग्राम पंचायत क्षेत्रों में शहरी क्षेत्रो की तरह ही सामूहिक आयोजनो पर प्रतिबंध रहेगा। कपड़ों की दुकानों आदि का निर्देश निर्धारित समय के अनुसार ही खुल जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में राशन की दुकानें, खाद-बीज की अनाजाने सुबह 10 बजे तक ही खुलेंगे। तीनों ग्राम पंचायत क्षेत्रों में शहरी क्षेत्रो की तरह ही सामूहिक आयोजनो पर प्रतिबंध रहेगा।