होम / दुर्ग - भिलाई / नवकार राइस मिल कोलिहापुरी में खाद्य विभाग की दबिश
दुर्ग - भिलाई
कस्टम मिलिंग के प्रावधानों के उल्लंघन पर कार्रवाई, स्टॉक में मौजूद धान-चावल जब्त; मिलर्स को नोटिस
दुर्ग। खाद्य विभाग की टीम ने ग्राम कोलिहापुरी स्थित नवकार राइस मिल में दबिश देकर कस्टम मिलिंग के तहत धान एवं चावल के स्टॉक की जांच की। जांच के दौरान मिल में कस्टम मिलिंग के प्रावधानों का उल्लंघन पाए जाने पर उपलब्ध धान एवं चावल को जब्त कर कार्रवाई की गई।
जानकारी के अनुसार जिले के 36 राइस मिलर्स द्वारा बस्तर जिले में उपार्जित धान का कस्टम मिलिंग के लिए उठाव किया गया था। इनमें से कुछ मिलर्स द्वारा बस्तर एवं दुर्ग दोनों जिलों में नान में कस्टम मिलिंग का चावल जमा नहीं कराया गया था। ऐसे मिलर्स को विभाग द्वारा नोटिस जारी किया गया है।

इसी क्रम में खाद्य विभाग की टीम ने नवकार राइस मिल, ग्राम कोलिहापुरी में कस्टम मिलिंग वर्ष 2025-26 के चावल जमा नहीं किए जाने के संबंध में जांच की। मिल परिसर में उपलब्ध शासकीय धान के स्टॉक का भौतिक सत्यापन किया गया। अभिलेखों में दर्ज अपेक्षित स्टॉक तथा मौके पर उपलब्ध स्टॉक का मिलान किया गया।
जांच के दौरान मौके पर 16,571.20 क्विंटल धान, 102 क्विंटल चावल तथा 480 क्विंटल पारबॉयल्ड धान पाया गया। मिल संचालक द्वारा धान की मिलिंग एवं जमा प्रक्रिया समय पर पूर्ण नहीं होने के पीछे मशीनरी संबंधी समस्या एवं बारिश से मिलिंग प्रभावित होने की जानकारी दी गई।
कलेक्टर ने दिए कड़ी कार्रवाई के निर्देश
खाद्य विभाग के अधिकारियों के अनुसार कस्टम मिलिंग का चावल जमा नहीं किए जाने के मामले में कलेक्टर द्वारा संबंधित मिलर्स के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। खाद्य विभाग के सूत्रों ने बताया कि कलेक्टर के निर्देशानुसार चावल जमा नहीं करने वाले मिलर्स के विरुद्ध आगे भी जांच एवं कार्रवाई जारी रहेगी।
विभाग द्वारा धान की मिलिंग कर जमा नहीं किए जाने के कारण उपलब्ध स्टॉक का पंचनामा तैयार किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ कस्टम मिलिंग चावल उपार्जन आदेश 2016 के प्रावधानों के उल्लंघन की स्थिति में नियमानुसार जब्ती एवं अन्य कार्रवाई की जा रही है।
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