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मध्य प्रदेश

मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के संबंध में दिए गये निर्देश

मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के संबंध में दिए गये निर्देश

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-04 नवम्बर से 04 दिसम्बर तक घर-घर जाकर सर्वे करेंगें बीएलओ
बालाघाट। 
भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मध्यप्रदेश सहित देश के 12 राज्यों में मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) का कार्यक्रम निर्धारित किया गया है। बालाघाट जिले में मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण के लिए सभी तैयारिया कर ली गई हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में 30 अक्टूबर को निर्वाचन आयोग नई दिल्ली की निदेशक शोभा सक्सेना ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सभी जिलों के अधिकारियों को मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण के संबंध में विस्तृत निर्देश दिए। इस बैठक में राज्य निर्वाचन आयोग भोपाल के अधिकारी, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी मृणाल मीना एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री जीएस धुर्वे उपस्थित थे।
वीसी में बताया गया कि मतदाता सूची का गहन पुनरीक्षण 01 जनवरी 2026 की स्थिति में किया जाएगा। 01 जनवरी 2025 की पुनरीक्षित मतदाता सूची में एवं वर्ष 2003 की मतदाता सूची में जिनके नाम शामिल है, उन्हें मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण एसआईआर के दौरान कोई दस्तावेज नही देना है। 2025 की पुनरीक्षित मतदाता सूची में शामिल ऐसे मतदाता जिनके नाम 2003 की मतदाता सूची में शामिल नही है, लेकिन उनके माता पिता के नाम 2003 की सूची में शामिल है तो उन्हें भी मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण एसआईआर के दौरान कोई दस्तावेज नही देना है।
ऐसे मतदाता जिनके नाम 2025 की मतदाता सूची में शामिल है लेकिन 2003 की मतदाता सूची में शामिल नही है, और उनके माता पिता के नाम भी 2003 की सूची में शामिल नही है तो ऐसे लोगो को मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण के दौरान केंद्रीय, राज्य सरकार या सार्वजनिक उपक्रम द्वारा जारी कर्मचारी या पेंशनर पहचान पत्र या पेंशन भुगतान आदेश, भारत में किसी सरकारी, स्थानीय निकाय, बैंक, डाकघर, एलआईसी या सार्वजनिक उपक्रम द्वारा 01 जुलाई 1987 से पूर्व जारी कोई पहचान पत्र, प्रमाण पत्र या दस्तावेज, सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्व विद्यालय द्वारा जारी मेट्रिक या शैक्षणिक प्रमाण पत्र, सक्षम राज्य प्राधिकारी द्वारा जारी स्थायी निवास प्रमाण पत्र, वन अधिकार प्रमाण पत्र, ओबीसी, एससी, एसटी या अन्य जाति प्रमाण पत्र, राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर, राज्य या स्थानीय निकाय द्वारा तैयार पारिवारिक रजिस्टर या सरकार द्वारा जारी भूमि या मकान आवंटन प्रमाण मे से कोई एक दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा।

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वर्ष 2003 में गहन पुनरीक्षण के आधार पर मतदाता सूची तैयार की गई थी। यह सूची निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। बीएलओ 4 नवम्बर से 4 दिसम्बर की अवधि में घर-घर जाकर प्रत्येक मतदाता की जानकारी गणना पत्रक में दर्ज करेगा। गणना पत्रक की एक प्रति मतदाता को प्रदान करेगा। गणना पत्रक में मतदाता से जुड़ी अन्य जानकारियाँ दर्ज हैं। इसके आधार पर मतदाता का सत्यापन किया जायेगा। मतदाता के माता, पिता अथवा अन्य निकट संबंधी का नाम यदि वर्ष 2003 की मतदाता सूची में दर्ज है तो बीएलओ उसे प्रमाणित कर देगा। बीएलओ को गणना पत्रक पूरी सावधानी से भरना होगा। वर्ष 2003 के डाटा तथा वर्तमान मतदाता सूची की तुलना करने पर लगभग 90 प्रतिशत मतदाताओं का सत्यापन हो जाएगा। इसके बाद बीएलओ मृत मतदाता, शिफ्टेड तथा डुप्लीकेट मतदाता का चिन्हांकन करेगा। मतदाता अथवा उसके परिवार के किसी सदस्य का नाम यदि देश के किसी भी मतदान केन्द्र की मतदाता सूची में दर्ज है तो उसका सत्यापन हो जाएगा। जिनका सत्यापन नहीं हो पाएगा उनके लिए 12 तरह के दस्तावेज निर्धारित किए गए हैं।
मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण के लिए 28 अक्टूबर से 03 नवम्बर तक बीएलओ एवं बीएलए के प्रशिक्षण का कार्य किया जाएगा। इसके पश्चात बीएलओ द्वारा 04 नवम्बर से 04 दिसम्बर तक घर-घर जाकर सर्वे का कार्य किया जाएगा। बीएलओ को एक घर में सर्वे के लिए तीन बार जाना होगा। सर्वे के बाद 09 दिसम्बर को प्रारूप मतदाता सूची का सभी मतदान केंद्रो पर प्रकाशन किया जाएगा। मतदाता सूची में नाम शामिल करने, मृत या पलायन कर चुके लोगो के नाम हटाने तथा नाम संसोधन के संबंध में दावें आपत्ति प्राप्त करने का कार्य 09 दिसम्बर से 08 जनवरी 2026 तक किया जाएगा। 09 दिसम्बर से 31 जनवरी 2026 तक नोटिस एवं दावों आपत्ति की सुनवाई का कार्य किया जाएगा। इसके पश्चात 07 फरवरी 2026 को अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा।



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