6 महीने में 12 बार टली सुनवाई, डीन पद पर असंवैधानिक भर्ती का आरोप
इंदौर। एमजीएम मेडिकल कॉलेज डीन नियुक्ति मामले में बुधवार को एक बार फिर सुनवाई टल गई। अब अगली तारीख 16 सितंबर तय की गई है। याचिकाकर्ता डॉ. वीपी पांडे, जो 31 अक्टूबर को सेवानिवृत्त हो रहे हैं, उनके वकील ने कोर्ट से अपील की कि न्याय में देरी न हो।
पिछले 6 महीनों में 12 बार तारीख बढ़ाई गई, लेकिन बहस नहीं हो सकी।
केवल 26 अगस्त को एक बार सुनवाई हुई।
बाकी तारीखों पर एडवोकेट जनरल की गैरहाजिरी रही।
डॉ. पांडे के वकील अमित अग्रवाल ने दलील दी कि
100% सीधी भर्ती से डीन की नियुक्ति करना असंवैधानिक है।
सेवा भर्ती नियम 2023 के तहत पदोन्नति से नियुक्ति का प्रावधान होने के बावजूद, पांडे को प्रमोशन से वंचित किया गया।
2018 की वरिष्ठता सूची में डॉ. पांडे प्रदेश के वरिष्ठतम प्रोफेसर हैं और 2015 से डीन पद के लिए पात्र माने जाते हैं।
सरकारी वकील ने कहा कि एडवोकेट जनरल की व्यस्तता के चलते 22 सितंबर की तारीख दी जाए।
लेकिन कोर्ट ने 16 सितंबर की तारीख तय कर दी।
सवाल बरकरार : क्या बार-बार तारीख टलने से न्याय में देरी, डॉ. पांडे के हक को नुकसान पहुँचा रही है?
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