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बोरसी शासकीय भूमि पर अतिक्रमण: तहसीलदार ने 36 लोगों को जारी किया कारण बताओ नोटिस, शिकायतकर्ता सुमन ऊनी भी अतिक्रमणकारी सूची में शामिल

बोरसी शासकीय भूमि पर अतिक्रमण: तहसीलदार ने 36 लोगों को जारी किया कारण बताओ नोटिस, शिकायतकर्ता सुमन ऊनी भी अतिक्रमणकारी सूची में शामिल। दुर्ग।दुर्ग नगर पालिक निगम क्षेत्र अंतर्गत शहरी ग्राम बोरसी की शासकीय भूमि खसरा नंबर 194/1 पर अतिक्रमण के मामले में तहसीलदार दुर्ग ने बड़ी कार्यवाही करते हुए लगभग तीन दर्जन अतिक्रमणकारियों को छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता की धारा 248 के अंतर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया है। आगामी 09 जून को इस मामले में पेशी तय की गई है। यह कार्यवाही शिकायतकर्ता सुमन नाडे सन ऊनी की याचिका के बाद की गई, जिन्होंने बोरसी रेलवे ट्रैक के पास स्थित सरकारी जमीन पर बिरांची चौधरी, जीवन यादव, कुंज साहू, ज्ञान दास बंजारे, सुनीता भोंसले सहित अन्य लोगों द्वारा अवैध निर्माण की शिकायत की थी। निगम प्रशासन द्वारा समय पर कार्रवाई न होने पर सुमन ऊनी ने छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर में याचिका दायर की थी। उच्च न्यायालय ने मामले में संज्ञान लेते हुए यदि अतिक्रमण प्रमाणित हो तो कार्रवाई के आदेश दिए। इसके अनुपालन में नगर निगम और राजस्व विभाग ने संयुक्त रूप से अतिक्रमणकारियों के विरुद्ध कार्रवाई प्रारंभ की। 40 वर्षों से निवासरत, अब अतिक्रमणकारी घोषित बताया जा रहा है कि जिन लोगों को नोटिस जारी हुआ है, वे करीब 40-50 वर्षों से उक्त स्थान पर निवासरत हैं। उनका दावा है कि उन्हें पहले ग्राम आमटी से हटाकर इस जमीन पर विस्थापित किया गया था और तब से वे यहीं मकान बनाकर रह रहे हैं। उनका कहना है कि उनके पास अन्य कोई निवास स्थान नहीं है। शिकायतकर्ता खुद भी निकले अतिक्रमणकारी मामले में एक और चौंकाने वाला मोड़ तब आया जब सर्वे टीम की रिपोर्ट में शिकायतकर्ता सुमन नाडेसन ऊनी का नाम भी अवैध कब्जेदारों की सूची में पाया गया। सर्वे में स्पष्ट हुआ कि सुमन ऊनी ने भी उसी शासकीय भूमि पर कब्जा कर रखा है, जिस पर उन्होंने दूसरों के खिलाफ शिकायत की थी। इसके चलते उनके विरुद्ध भी नियमानुसार अतिक्रमण प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही प्रारंभ कर दी गई है।

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दुर्ग।दुर्ग नगर पालिक निगम क्षेत्र अंतर्गत शहरी ग्राम बोरसी की शासकीय भूमि खसरा नंबर 194/1 पर अतिक्रमण के मामले में तहसीलदार दुर्ग ने बड़ी कार्यवाही करते हुए लगभग तीन दर्जन अतिक्रमणकारियों को छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता की धारा 248 के अंतर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया है। आगामी 09 जून को इस मामले में पेशी तय की गई है।

यह कार्यवाही शिकायतकर्ता सुमन नाडे सन ऊनी की याचिका के बाद की गई, जिन्होंने बोरसी रेलवे ट्रैक के पास स्थित सरकारी जमीन पर बिरांची चौधरी, जीवन यादव, कुंज साहू, ज्ञान दास बंजारे, सुनीता भोंसले सहित अन्य लोगों द्वारा अवैध निर्माण की शिकायत की थी। निगम प्रशासन द्वारा समय पर कार्रवाई न होने पर सुमन ऊनी ने छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर में याचिका दायर की थी।

उच्च न्यायालय ने मामले में संज्ञान लेते हुए यदि अतिक्रमण प्रमाणित हो तो कार्रवाई के आदेश दिए। इसके अनुपालन में नगर निगम और राजस्व विभाग ने संयुक्त रूप से अतिक्रमणकारियों के विरुद्ध कार्रवाई प्रारंभ की।

40 वर्षों से निवासरत, अब अतिक्रमणकारी घोषित
बताया जा रहा है कि जिन लोगों को नोटिस जारी हुआ है, वे करीब 40-50 वर्षों से उक्त स्थान पर निवासरत हैं। उनका दावा है कि उन्हें पहले ग्राम आमटी से हटाकर इस जमीन पर विस्थापित किया गया था और तब से वे यहीं मकान बनाकर रह रहे हैं। उनका कहना है कि उनके पास अन्य कोई निवास स्थान नहीं है।

शिकायतकर्ता खुद भी निकले अतिक्रमणकारी
मामले में एक और चौंकाने वाला मोड़ तब आया जब सर्वे टीम की रिपोर्ट में शिकायतकर्ता सुमन नाडेसन ऊनी का नाम भी अवैध कब्जेदारों की सूची में पाया गया। सर्वे में स्पष्ट हुआ कि सुमन ऊनी ने भी उसी शासकीय भूमि पर कब्जा कर रखा है, जिस पर उन्होंने दूसरों के खिलाफ शिकायत की थी। इसके चलते उनके विरुद्ध भी नियमानुसार अतिक्रमण प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही प्रारंभ कर दी गई है।

अब यह देखना दिलचस्प होगा कि नगर निगम दुर्ग और राजस्व प्रशासन इस लंबे समय से बसे अतिक्रमणकारियों के खिलाफ कब्जा हटाने की कार्यवाही को कब तक अंजाम देते हैं और इसमें क्या समाधान निकलता है।



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