Jwala

Express News

जरा हट के

त्यौंहार सीजन से पहले दुर्ग पुलिस की पहल—डीजे, साउंड सिस्टम, पंडाल एवं किराया भंडार संचालकों की बैठक लेकर ध्वनि नियंत्रण, सुरक्षा एवं यातायात व्यवस्था के संबंध में दिए आवश्यक निर्देश

त्यौंहार सीजन से पहले दुर्ग पुलिस की पहल—डीजे, साउंड सिस्टम, पंडाल एवं किराया भंडार संचालकों की बैठक लेकर ध्वनि नियंत्रण, सुरक्षा एवं यातायात व्यवस्था के संबंध में दिए आवश्यक निर्देश

286020920260747101009579057.jpg

 *जिले के 50 से अधिक डीजे, साउंड सिस्टम, पंडाल एवं किराया भंडार संचालकों की बैठक लेकर आगामी त्योहारों के दौरान निर्धारित नियमों के पालन के संबंध में स्पष्ट दिशा-निर्देश दिए गए।*Image after paragraph
▪️ *पंडाल संचालकों को व्हाइट मार्किंग के पीछे ही पंडाल लगाने तथा मार्ग, आवागमन एवं आपातकालीन रास्ते किसी भी स्थिति में अवरुद्ध नहीं करने के निर्देश दिए गए।*
▪️ *पंडाल आयोजन से पूर्व नगर निगम एवं संबंधित विभागों से आवश्यक अनुमति लेने तथा फायर सेफ्टी, इलेक्ट्रिसिटी सेफ्टी एवं पंडाल की क्षमता का सुरक्षा ऑडिट कराने के निर्देश दिए गए।*
▪️ *डीजे एवं साउंड सिस्टम संचालकों को माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों, शासन एवं ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण संबंधी निर्धारित मानकों का पालन करते हुए निर्धारित सीमा में ही ध्वनि विस्तारक यंत्र संचालित करने निर्देशित किया गया।*

मुख्य बिंदु
आगामी त्योहारों को दृष्टिगत रखते हुए दुर्ग पुलिस एवं प्रशासन द्वारा डीजे, साउंड सिस्टम, पंडाल एवं किराया भंडार संचालकों के साथ बैठक आयोजित कर कानून-व्यवस्था, यातायात, ध्वनि प्रदूषण एवं सुरक्षा मानकों के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।

संक्षिप्त विवरण
त्योहार सीजन के दौरान सार्वजनिक आयोजनों में डीजे, साउंड सिस्टम एवं पंडालों के बढ़ते उपयोग को ध्यान में रखते हुए दुर्ग पुलिस एवं प्रशासन द्वारा जिले के संबंधित संचालकों की बैठक ली गई। बैठक में डीजे संचालक संघ के पदाधिकारी सहित जिले के 50 से अधिक संचालक उपस्थित रहे।

बैठक में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर श्री शोभराज अग्रवाल, नगर पुलिस अधीक्षक श्री हर्षित मेहर,नगर पुलिस अधीक्षक छावनी प्रशांत पैकरा, नगर पुलिस अधीक्षक भिलाई नगर निशांत पाठक सहित प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित रहे। संचालकों को स्पष्ट रूप से निर्देशित किया गया कि आगामी त्योहारों के दौरान डीजे एवं साउंड सिस्टम का संचालन निर्धारित कानूनी प्रावधानों एवं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए दिशा-निर्देशों के अनुरूप ही किया जाए।

डीजे एवं साउंड सिस्टम संचालकों के लिए निर्देश

1. सार्वजनिक स्थलों पर लाउड स्पीकर अथवा ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग क्षेत्र के परिवेशीय ध्वनि स्तर से 10 डीबी(A) से अधिक अथवा 75 डीबी(A) से अधिक नहीं किया जाए; दोनों में जो भी कम हो, वही सीमा लागू होगी।
2. रात्रि 10:00 बजे से प्रातः 06:00 बजे के मध्य ध्वनि विस्तारक यंत्र एवं वाद्य यंत्रों का उपयोग प्रतिबंधित रहेगा।
3. एनजीटी एवं शासन द्वारा निर्धारित ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण मानकों, कोलाहल अधिनियम तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के दिशा-निर्देशों का अनिवार्य रूप से पालन किया जाए।
4. वाहनों पर ध्वनि विस्तारक यंत्र अथवा वाद्य यंत्रों का प्रयोग नहीं किया जाए।
5. ध्वनि विस्तारक यंत्र के साथ ध्वनि मापक यंत्र उपलब्ध रखा जाए तथा निर्धारित मानकों के अनुरूप ही ध्वनि का संचालन किया जाए।
6. शासकीय एवं अशासकीय अस्पताल, शैक्षणिक संस्थान, जिला एवं सत्र न्यायालय तथा अन्य न्यायालय एवं शासकीय कार्यालयों की 100 मीटर सीमा को कोलाहल प्रतिबंधित क्षेत्र (जोन ऑफ साइलेंस) के रूप में निर्धारित प्रावधानों के अनुसार माना जाए।

पंडाल एवं किराया भंडार संचालकों के लिए निर्देश

1. पंडाल निर्धारित व्हाइट मार्किंग के पीछे ही लगाए जाएं तथा किसी भी स्थिति में मुख्य मार्ग, आवागमन अथवा आपातकालीन रास्ते को अवरुद्ध नहीं किया जाए।
2. पंडाल लगाने से पूर्व नगर निगम एवं संबंधित विभागों से आवश्यक अनुमति एवं अनापत्ति प्राप्त की जाए।
3. पंडाल में फायर सेफ्टी एवं इलेक्ट्रिसिटी सेफ्टी के निर्धारित मानकों का पालन सुनिश्चित किया जाए।
4. पंडाल की क्षमता एवं संरचना का आवश्यक सुरक्षा ऑडिट कराकर ही आयोजन किया जाए, जिससे किसी प्रकार की दुर्घटना की संभावना को कम किया जा सके।

माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश
माननीय उच्च न्यायालय, बिलासपुर द्वारा प्रकरण WPPIL(C)-88/2023, दिनांक 20.11.2023 में पारित निर्देशों तथा कोलाहल नियंत्रण अधिनियम, 1985 एवं The Noise Pollution (Regulation and Control) Rules, 2000 में निर्धारित प्रावधानों का पालन सुनिश्चित करने के लिए सभी संचालकों को निर्देशित किया गया।

बैठक स्थल
यह बैठक पुलिस कंट्रोल रूम सेक्टर 6, जिला दुर्ग में डीजे, साउंड सिस्टम, पंडाल एवं किराया भंडार संचालकों के साथ आयोजित की गई। 

*सराहनीय कार्य*

बैठक एवं समन्वय कार्यवाही में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (शहर) शोभराज अग्रवाल, नगर पुलिस अधीक्षक दुर्ग श्री हर्षित मेहर,नगर पुलिस अधीक्षक छावनी प्रशांत पैकरा, नगर पुलिस अधीक्षक भिलाई नगर निशांत पाठक सहित संबंधित पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों की भूमिका रही।

*दुर्ग पुलिस की अपील*

दुर्ग पुलिस सभी डीजे, साउंड सिस्टम, पंडाल एवं किराया भंडार संचालकों से अपील करती है कि आगामी त्योहारों के दौरान निर्धारित नियमों एवं सुरक्षा मानकों का पालन करते हुए ही आयोजन करें। ध्वनि प्रदूषण, यातायात अवरोध एवं सुरक्षा संबंधी नियमों का उल्लंघन न करें। नियमों का पालन कर शांतिपूर्ण, सुरक्षित एवं व्यवस्थित त्योहार आयोजन में पुलिस एवं प्रशासन का सहयोग करें।



एक टिप्पणी छोड़ें

Data has beed successfully submit

62408082026094418hareli_300x250.jpeg

Related News

Advertisement

RO. NO 13944/30
65617072026192135mahtari_vandan.jpeg
62408082026094418hareli_300x250.jpeg
679160820261325471009259529.jpg

Advertisement

ताज़ा समाचार

Popular Post

This Week
This Month
All Time

Advertisement

Advertisement

RO. NO 13944/30
65617072026192135mahtari_vandan.jpeg
679160820261325471009259529.jpg

स्वामी

संपादक- पवन देवांगन 

पता - बी- 8 प्रेस कॉम्लेक्स इन्दिरा मार्केट
दुर्ग ( छत्तीसगढ़)

ई - मेल :  dakshinapath@gmail.com

मो.- 9425242182, 7746042182

हमारे बारे में

हिंदी प्रिंट मीडिया के साथ शुरू हुआ दक्षिणापथ समाचार पत्र का सफर आप सुधि पाठकों की मांग पर वेब पोर्टल तक पहुंच गया है। प्रेम व भरोसे का यह सफर इसी तरह नया मुकाम गढ़ता रहे, इसी उम्मीद में दक्षिणापथ सदा आपके संग है।

सम्पूर्ण न्यायिक प्रकरणों के लिये न्यायालयीन क्षेत्र दुर्ग होगा।

स्वामी / संपादक : ज्वाला प्रसाद अग्रवाल

सिंधी कॉलोनी, सिंधी गुरुद्वारा के पीछे, दुर्ग, छत्तीसगढ़, पिनकोड - 491001

मो.- 9993590905

विज्ञापन एवं सहयोग के लिए इस पर भुगतान करें

बैंक का नाम : IDBI BANK

खाता नं. : 525104000006026

IFS CODE: IBKL0000525

Address : Dani building, Polsaipara, station road, Durg, C.G. - 490001

SCAN QR
qr-paytm
SCAN QR
Googlepay

Copyright 2025-26 JwalaExpress - All Rights Reserved

Designed By - Global Infotech.