शाहदरा में किराएदार बेच गया दिल्ली वक्फ बोर्ड की संपत्ति, हाईकोर्ट ने जताया आश्चर्य
एक तरफ जहां वक्फ बोर्ड पर आम लोगों की संपत्तियों को हड़पने के आरोप लग रहे हैं, वहीं दिल्ली के शाहदरा में एक किरायेदार ने वक्फ बोर्ड की संपत्ति को ही बेच दिया। खास बात है कि यह संपत्ति वक्फ बोर्ड की गजट-नोटिफाइड संपत्ति थी, लेकिन किराएदार ने रजिस्टर्ड सेल डीड के साथ यह संपत्ति बेच दी। इसके खिलाफ कार्रवाई की मांग वाली याचिका पर आज दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। मामले को जानकर दिल्ली हाईकोर्ट ने भी आश्चार्य जताया। बहरहाल, अब दो सप्ताह बाद मामले की सुनवाई होगी।
यह जानकारी याचिकाकर्ता के वकील वजीह शफीक ने दी है। उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि शाहदरा के इस किराएदार ने बाकायदा सेल डीड से दिल्ली वक्फ बोर्ड की संपत्ति को बेच दिया है। जब इस बारे में पता चला तो 13 जनवरी को इसकी सूचना पुलिस को दी गई। 14 जनवरी को वक्फ बोर्ड को लिखित शिकायत दी। इसके बाद 16 जनवरी को एमसीडी को लिखित शिकायत दी गई। उन्होंने बताया कि जब हमारी शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो हमने याचिका दायर की। यह मामला आज हाईकोर्ट में सूचीबद्ध हुआ। माननीय हाईकोर्ट ने इस मामले पर आश्चर्य जताया है।
दिल्ली वक्फ बोर्ड ने कार्रवाई का आश्वासन दिया
उन्होंने कहा कि दिल्ली वक्फ बोर्ड के स्थायी वकील ने हाईकोर्ट को दिल्ली वक्फ बोर्ड द्वारा कार्रवाई का आश्वासन दिया है। साथ ही, भारत संघ की ओर से पेश वकील ने भी कार्रवाई के लिए निर्देश लेने को कहा है। हालांकि वकील वजीह शफीक ने वक्फ संशोधन विधेयक 2025 से आने वाली परेशानी साझा की।
उन्होंने कहा कि धारा 52 ए के तहत वक्फ संपत्ति की बिक्री/खरीद संज्ञेय है और 8 अप्रैल 2025 तक यह गैर जमानती अपराध है। अब संसद द्वारा संशोधन के बाद यह गैर संज्ञेय और जमानती हो गया है। उन्होंने कहा कि इससे अतिक्रमणकारियों का हौंसला बुलंद है। अब यह देखना होगा कि दिल्ली वक्फ बोर्ड इस पर कब और कैसे कार्रवाई करता है। उन्होंने कहा कि मामला लंबित है, दो सप्ताह बाद दोबारा से इस पर सुनवाई होगी।
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