रायपुर। छत्तीसगढ़ में सार्वजनिक सड़कों पर निजी आयोजनों पर अब पूरी तरह से रोक लगाई जाएगी। मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने उच्च स्तरीय बैठक में सड़कों पर जन्मदिन समारोह, पंडाल लगाने और भंडारा आयोजित करने जैसी गतिविधियों को रोकने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि सड़क अवरुद्ध करने वालों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई होगी।
सड़क पर अतिक्रमण करने वालों पर होगी कड़ी कार्रवाई
मुख्य सचिव ने कहा कि यदि कोई भी व्यक्ति या संगठन सड़क पर अवैध रूप से आयोजन करता है, तो उस पर एंटी-एन्क्रोचमेंट एक्ट, मोटर व्हीकल एक्ट, नगर पालिका अधिनियम और भारतीय न्याय संहिता के तहत कार्रवाई की जाएगी।
आयोजकों पर जुर्माना लगाया जाएगा।
वाहनों को जब्त किया जाएगा।
दोबारा उल्लंघन करने पर संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जाएगी।
एसओपी होगी तैयार, जनजागरूकता अभियान चलेगा
मुख्य सचिव ने पुलिस विभाग को निर्देश दिए कि अवैध आयोजनों को रोकने के लिए एक एसओपी (स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर) तैयार की जाए। इसके साथ ही, जनजागरूकता अभियान चलाकर जनता को यह संदेश दिया जाएगा कि सार्वजनिक सड़कों पर निजी आयोजनों की अनुमति नहीं होगी।
निगरानी के लिए विजिलेंस टीम का गठन
पुलिस विभाग विशेष सतर्कता दल (विजिलेंस टीम) गठित करेगा, जो सड़कों पर हो रहे अवैध आयोजनों की निगरानी करेगा और तुरंत कार्रवाई करेगा।
यदि किसी क्षेत्र में बार-बार ऐसे आयोजन होते हैं, तो प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों की भी जवाबदेही तय की जाएगी।
सरकार की प्राथमिकता: कानून व्यवस्था बनाए रखना
मुख्य सचिव ने कहा कि सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने सभी विभागों को निर्देश दिया कि सड़क पर किसी भी प्रकार के अवैध आयोजन को रोकने के लिए मिलकर काम करें।
बैठक में शामिल वरिष्ठ अधिकारी
इस उच्च स्तरीय बैठक में कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे: अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह मनोज पिंगुआ
डीजीपी अरुण देव गौतम
रायपुर एवं बिलासपुर के आईजी
कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, परिवहन, नगरीय प्रशासन, विधि और जनसंपर्क विभाग के अधिकारी
अब देखना होगा कि इस सख्त नियम के बाद क्या सार्वजनिक सड़कों पर अवैध आयोजनों पर रोक लग पाती है या नहीं।