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नगर निगम दुर्ग में आर्थिक अनियमितता पर आयुक्त की सख्ती, दो कर्मचारी निलंबित, आदेश देखें
दुर्ग। नगर पालिक निगम दुर्ग में राजस्व वसूली में सामने आई आर्थिक अनियमितताओं को गंभीरता से लेते हुए निगम आयुक्त सुमित अग्रवाल ने सख्त कार्रवाई करते हुए दो कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। दोनों कर्मचारियों पर वार्ड से वसूल की गई राशि को समय पर निगम कोष में जमा नहीं करने का आरोप है।
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प्राप्त जानकारी के अनुसार सहायक ग्रेड-03 संकेत धर्मकार द्वारा अपने प्रभार क्षेत्र से वसूली गई 32,336 रुपये की राशि निगम कोष में जमा नहीं करने पर 21 जनवरी 2026 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। इसके बाद केशबुक मिलान के दौरान कुल 2,53,383 रुपये निगम कोष में जमा नहीं किया जाना पाया गया। इस संबंध में 24 फरवरी 2026 को अंतिम चेतावनी पत्र भी जारी किया गया, लेकिन निर्धारित समयावधि तक राशि जमा नहीं की गई।
इस कृत्य को गंभीर कदाचार मानते हुए छत्तीसगढ़ सिविल (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9(1) के तहत आयुक्त द्वारा संकेत धर्मकार को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। निलंबन अवधि के दौरान उनका मुख्यालय जलगृह विभाग निर्धारित किया गया है तथा बिना विभागीय अनुमति के मुख्यालय छोड़ने की अनुमति नहीं होगी।
इसी प्रकार सहायक राजस्व निरीक्षक विवेक सालवनकर द्वारा भी अपने प्रभार वार्ड से वसूल की गई 36,586 रुपये की राशि निगम कोष में जमा नहीं करने पर 21 जनवरी 2026 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। केशबुक मिलान के बाद 91,383 रुपये निगम कोष में जमा करने के लिए 24 फरवरी 2026 को अंतिम चेतावनी दी गई, लेकिन इसके बावजूद निर्धारित समय में राशि जमा नहीं की गई।
मामले को कदाचार की श्रेणी में मानते हुए आयुक्त ने छत्तीसगढ़ सिविल (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9(1) के तहत विवेक सालवनकर को भी तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निलंबन अवधि के दौरान उनका मुख्यालय स्वास्थ्य विभाग निर्धारित किया गया है तथा बिना विभागीय अनुमति के मुख्यालय छोड़ने की अनुमति नहीं होगी।
नगर निगम में सामने आई इस आर्थिक अनियमितता के मामले में आयुक्त की कार्रवाई को सख्त संदेश के रूप में देखा जा रहा है। निगम प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि राजस्व वसूली में किसी भी प्रकार की लापरवाही या गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी।
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