दुर्ग ग्रामीण के कांग्रेस नेता आकाश सेन द्वारा अवैधानिक रूप से मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत दुर्ग के द्वारा 72 में से 21 सचिवों का स्थानांतरण किया गया जो कि शासन के मार्गदर्शिका के विपरीत है किसी शासकीय विभाग द्वारा एक ही समय पर 10% से अधिक स्थानांतरण करना अवैधानिक है।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी द्वारा कोरोना वायरस के चलते राज्य शासन द्वारा नवीन स्थापना एवं पद स्थानांतरण पर रोक लगाया गया है. छत्तीसगढ़ शासन के आदेशानुसार यह केवल प्रभारी मंत्री की अनुशंसा पर समन्वय समिति द्वारा ही स्वयं के व्यय पर किया जा सकता है पंचायत कर्मियों का स्थानांतरण प्रशासनिक एवं स्वैच्छिक आधार पर यदि करना है तब पंचायतों की शिकायतों के आधार पर समुचित जांच उपरांत जरूरत पड़ने पर संबंधित जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी की अनुशंसा पर ही जिला पंचायत द्वारा किया जा सकता है।
पंचायत कर्मियों अर्थात ग्राम पंचायत सचिव के सेवा शर्तों हेतु मार्गदर्शिका की कंडिका 8 में प्रतिबंधित अवधि में भी स्थानांतरण यह जाने का कोई विशेष अधिकार नहीं है अर्थात स्थानांतरण तभी संभव है जब राज्य शासन प्रतिबंधित शिशिल कर दे किंतु इन सभी नियमों को ताक पर रखकर एवं अवमानना करते हुए किसी विशेष व्यक्ति को लाभ पहुंचाने एवं आर्थिक लाभारजन के उद्देश्य से मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत दुर्ग के द्वारा किया गया उक्त आदेश क्रमांक 3848/ज.प./ पंचा/2021-22 को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाए एवं दोषियों के ऊपर उचित करवाई किया जाए।